डिजिटलाईजेसन की तरफ़ एक और कदम

कोरपोरेट मंत्रालय ने प्राइवट कोंपनियों के लिए भी आई एस आई एन नम्बर अनिवार्य कर दिया है । अभी तक केवल पब्लिक कम्पनियों के लिए आई एस आई एन नम्बर लेना अनिवार्य था । सभी प्राइवट कम्पनियों (छोटी कम्पनियों को छोड़कर) को 30 सितम्बर 2024 तक अब तक इशू क़िए गए शेयरों के लिए आई एस आई एन नम्बर लेना ज़रूरी है । ये सरकार का डिजिटलाईजेसन की तरफ़ एक और कदम है ।

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